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क्रेडिट रिपोर्टRead in English

क्रेडिट रिपोर्ट में ग़लती कैसे ठीक करवाएँ, क़दम-दर-क़दम

लैपटॉप पर काम करती हुई एक महिला, पास में काग़ज़ फैले हुए

छोटा जवाब: जिस क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में ग़लती दिख रही है, वहाँ डिस्प्यूट (ग़लत जानकारी के बारे में औपचारिक शिकायत) दर्ज करें। उसी दिन lender (लोन देने वाले संस्थान) को भी लिखें, क्योंकि ब्यूरो जानकारी तभी बदल सकता है जब lender उसकी पुष्टि करे। यह मुफ़्त है। lender के पास 21 दिन हैं और पूरी प्रक्रिया के लिए 30 दिन। उसके बाद आपको ₹100 प्रतिदिन मुआवज़ा मिलना चाहिए, और आप RBI लोकपाल (Ombudsman) के पास जा सकते हैं। डिस्प्यूट सिर्फ़ ग़लतियों के लिए है: सही नकारात्मक जानकारी हटाई नहीं जा सकती।

स्थिति

फ़रहान का होम लोन आवेदन नामंज़ूर हो गया। उनकी क्रेडिट रिपोर्ट में एक पर्सनल लोन, जिसे उन्होंने 2024 में बंद कर दिया था, अब भी “active” (चालू) दिख रहा है, और उस पर रकम बाकी दिखाई गई है।

आम ग़लतियाँ

  • ग़लत निजी जानकारी (नाम, जन्मतिथि, पता)
  • ऐसा खाता जो आपका नहीं है; यह पहचान की चोरी (identity theft, यानी कोई आपके नाम पर लोन ले रहा है) हो सकती है
  • ग़लत स्थिति, जैसे बंद लोन को चालू दिखाना
  • ग़लत रकम या देर से भुगतान का ग़लत रिकॉर्ड
  • एक ही खाता दो बार दिखना
  • ऐसी enquiry (किसी lender का आपकी रिपोर्ट देखना) जो आपने कभी करवाई ही नहीं

क़दम-दर-क़दम

  1. जिस ब्यूरो में ग़लती दिख रही है, उससे अपनी रिपोर्ट लें। चारों ब्यूरो में से हर एक से आपको साल में एक पूरी रिपोर्ट मुफ़्त मिलती है। रिपोर्ट नंबर या कंट्रोल नंबर लिख लें।
  2. ऊपर की सूची की मदद से बताएँ कि ग़लती किस तरह की है।
  3. सबूत इकट्ठा करें: क्लोज़र लेटर या NOC (No Objection Certificate), भुगतान की रसीदें, बैंक स्टेटमेंट या सेटलमेंट लेटर। पहचान की चोरी के मामले में अपनी पुलिस या साइबर क्राइम शिकायत भी लगाएँ।
  4. ब्यूरो में ऑनलाइन डिस्प्यूट दर्ज करें, और उसी दिन lender के शिकायत अधिकारी (grievance officer, यानी शिकायतें सुनने वाले व्यक्ति) को लिखें।
  5. तारीख़ लिख लें। 21वें दिन तक lender को सुधार भेज देने चाहिए। 30वें दिन तक मामला निपट जाना चाहिए।
  6. ठीक नहीं हुआ, या बिना ठोस वजह के नामंज़ूर कर दिया गया? ब्यूरो के अंदर ही उसके नोडल अधिकारी (शिकायतों के लिए वरिष्ठ अधिकारी) तक बात ले जाएँ। उसके बाद RBI लोकपाल के पास जाएँ, जो RBI की मुफ़्त शिकायत सेवा है और क्रेडिट ब्यूरो के मामले भी देखती है। अपना ₹100/दिन का मुआवज़ा माँगें। डिस्प्यूट फ़ॉर्म में अपना बैंक खाता या UPI ID दें, ताकि मुआवज़ा भेजा जा सके।
  7. बाकी तीनों ब्यूरो भी जाँचें। हर ब्यूरो आपकी जानकारी की अपनी अलग कॉपी रखता है।

हर ब्यूरो में डिस्प्यूट कैसे करें

ब्यूरो कैसे
TransUnion CIBIL CIBIL की वेबसाइट पर लॉग इन करें → Credit Report → “Raise a Dispute”। उस एंट्री पर “Under Dispute” लिख दिया जाता है
Experian ऑनलाइन डिस्प्यूट पेज (इसके लिए आपका Experian रिपोर्ट नंबर और Experian के ईमेल में आया ट्रांज़ैक्शन ID चाहिए), या लॉग इन करें → “Dispute”
Equifax ऑनलाइन डिस्प्यूट फ़ॉर्म, ईमेल या टोल-फ़्री लाइन (जानकारी Equifax India के शिकायत पेज पर)
CRIF High Mark ऑनलाइन “Dispute Origination System”: लॉग इन करें → My Report → सवाल दर्ज करें

संपर्क की जानकारी बदलती रहती है, इसलिए हर ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट ही इस्तेमाल करें।

तारीख़ों का एक उदाहरण

काल्पनिक। Paisavy ने गिना है।

फ़रहान 10 नवंबर 2026 को डिस्प्यूट दर्ज करते हैं:

  • lender के 21 दिन ख़त्म: 1 दिसंबर 2026
  • 30 दिन की अवधि ख़त्म: 10 दिसंबर 2026
  • सुधरी हुई रिपोर्ट उन्हें 25 दिसंबर 2026 को भेजी जाती है, शिकायत के 45 दिन बाद
  • 30 दिन से ऊपर के दिन: 15, यानी 15 × ₹100 = ₹1,500 मुआवज़ा

अगर यह ऐसा लोन है जो आपने कभी लिया ही नहीं

  1. जिस-जिस ब्यूरो में यह दिख रहा है, वहाँ “यह खाता मेरा नहीं है” वाला डिस्प्यूट दर्ज करें।
  2. lender को लिखें और KYC काग़ज़ (लोन खोलने में इस्तेमाल हुए पहचान के दस्तावेज़) और लोन के दस्तावेज़ माँगें।
  3. cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें, या अगर पैसे कट रहे हैं तो 1930 पर फ़ोन करें।
  4. अगर lender इसे ठीक नहीं करता, तो RBI लोकपाल से शिकायत करें।

जो लोन आपने नहीं लिया, उसे न चुकाएँ।

ग़लतफ़हमियाँ

  • “ग़लतियाँ सिर्फ़ पैसे लेने वाली क्रेडिट-रिपेयर एजेंसी ही ठीक करवा सकती है।” डिस्प्यूट का रास्ता मुफ़्त है।
  • “ब्यूरो बस इसे हटा देगा।” ब्यूरो को lender की पुष्टि चाहिए, इसलिए दोनों से शिकायत करें।
  • “सही दर्ज देर से भुगतान भी हटवाए जा सकते हैं।” नहीं। डिस्प्यूट सिर्फ़ ग़लतियों के लिए है।

आज क्या जाँचें

  1. एक मुफ़्त रिपोर्ट डाउनलोड करें और हर खाता और हर enquiry जाँचें।
  2. बंद किए गए लोन के क्लोज़र लेटर या NOC इकट्ठा करें।
  3. अगर कोई ग़लती मिले, तो आज ही डिस्प्यूट शुरू करें और 21वें और 30वें दिन के लिए रिमाइंडर लगाएँ।

अपनी संख्याओं से आज़माएँ

→ RBI शिकायत की तारीख़ें: अगर डिस्प्यूट हल नहीं होता, तो देखें कि आप लोकपाल के पास कब जा सकते हैं, साथ में चिट्ठी का नमूना भी।


स्रोत और समीक्षा

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यह शैक्षिक जानकारी है, वित्तीय सलाह नहीं। कोई ग़लती दिखी? हमें बताएँ → · सुधारों की सूची